बर्खास्तगी का कारण
मतियस विजय टोप्पो के विशेष विनियमन पदाधिकारी, रांची के कार्यावधि में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-71 (ए) के परन्तुक-II का दुरूपयोग का आरोप लगा. उन्होंने ऐसे मामले जिनमें 1969 के पूर्व भूमि पर किसी प्रकार के सबटेंशियल स्ट्रक्चर नहीं थे एवं 30 वर्षों से कम अवधि के कब्जे वाली भूमि के लिये बिना समुचित जांच किये आदिवासी भूमि के लिए क्षतिपूर्ति निर्धारित कर भूमि के अवैध हस्तांतरण को विनियमित कर देने संबंधी गंभीर आरोप पाया गया. वे वर्तमान में निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबागस के पद पर पदस्थापित थे. इसे भी पढ़ें – ">https://lagatar.in/reference-kumbh-stampede-the-intelligence-of-the-editors-also-seems-to-have-become-vegetarian/">संदर्भ- कुंभ भगदड़ – संपादकों की बुद्धि भी शाकाहारी हो गयी लगती है हर खबर के लिए हमें फॉलो करें Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q
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