झारखंड में स्वास्थ्य विज्ञान विवि की स्थापना, CM कुलाधिपति होंगे

 Ranchi : राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 को लागू कर दिया है. इस अधिनियम के तहत राज्य में एक नए स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. मुख्यमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे और उनके पास कई महत्वपूर्ण अधिकार होंगे. विश्वविद्यालय के अधिकार और कार्य - शिक्षण और शोध: विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षण और शोध को बढ़ावा देगा. - पेशेवर शिक्षा: विश्वविद्यालय आधुनिक विषयों और समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार पेशेवर शिक्षा प्रदान करेगा. - गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान: विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देगा और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में नए अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा. विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेज - आधुनिक चिकित्सा प्रणाली - दंत चिकित्सा - आयुर्वेदिक - यूनानी - होम्योपैथी विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर मानव संसाधन और स्वास्थ्य संरचना विकसित करना है. इसके लिए विश्वविद्यालय विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करेगा. इसे भी पढ़ें : हाईकोर्ट">https://lagatar.in/high-court-lifts-ban-on-dsp-to-ips-promotion-9-dsps-get-relief/">हाईकोर्ट

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