पूर्व IAS प्रोबेशनर पूजा खेडकर को मिली अग्रिम जमानत, SC ने पूछा-क्या उसने हत्या की है?

Lagatar Desk :  सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत दे दी है. हालांकि न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि उन्हें जांच में पूरी तरह सहयोग करना होगा.

कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं दिखती है. बता दें कि पूजा खेडकर पर सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने, ओबीसी व दिव्यांगता कोटे का गलत लाभ उठाने और दस्तावेजों में धोखाधड़ी करने का आरोप है. https://twitter.com/PTI_News/status/1925084967123746978

सुप्रीम कोर्ट  ने की तल्ख टिप्पणी पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि उसने कौन सा बड़ा अपराध किया है? क्या उसने हत्या की है? वह ड्रग माफिया या आतंकवादी नहीं है. वह NDPS एक्ट की अपराधी नहीं है. ऐसे मामलों में आप के पास कोई जांच प्रणाली या सॉफ्टवेयर होना चाहिए. उसने सब कुछ खो दिया है और अब उसे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी. पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि जांच एजेंसी तथ्यों की जांच निष्पक्ष रूप से करे और खेडकर को जांच में पूरा अवसर दिया जाये.
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जानें क्या है मामला  महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के दौरान अनुचित लाभ लेने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किये. कहा गया कि उन्होंने ओबीसी और दिव्यांगता प्रमाणपत्रों का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया. इस प्रकरण में पुणे पुलिस ने मामला दर्ज किया था और खेडकर की गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनज़र उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. मामला जांच योग्य है, पर आरोपी को गिरफ्तारी से संरक्षण मिलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में गंभीरता के साथ विचार करते हुए कहा कि यह मामला जांच योग्य है, लेकिन आरोपी को गिरफ्तारी से संरक्षण मिलना चाहिए, जब तक वह जांच में सहयोग करती हैं. साथ ही कोर्ट ने यह भी दोहराया कि खेडकर का भविष्य पहले ही प्रभावित हो चुका है और ऐसे में उन्हें आत्मरक्षा का मौका मिलना चाहिए. इसे भी पढ़ें : SC">https://lagatar.in/sc-grants-interim-bail-to-professor-ali-khan-investigation-will-continue-order-to-form-sit/">SC

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