हजारीबाग: छात्रवृत्ति की नई नियमावली पर शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण

Hazaribagh: डीसी नैंसी सहाय की अध्यक्षता में गुरुवार को छात्रवृत्ति की नई नियमावली पर शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया. इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण विभाग से निर्गत छात्रवृत्ति की नई नियमावली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया. इस प्रशिक्षण में छात्रवृत्ति की नई नियमावली के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई. इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि प्रीमैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर एवं स्टेट नोडल ऑफिसर के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर जांच की जाएगी, जिसकी स्वीकृति डीसी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय छात्रवृत्ति समिति से की जाएगी. प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन का इन्द्राज विद्यालय के स्तर पर ई-कल्याण पोर्टल पर की जाएगी. इसकी जिम्मेवारी इंस्टीट्यूट नोडल आफिसर (प्रधानाध्यापक) की होगी. इसके बाद यह डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर (जिला कल्याण पदाधिकारी) के लॉगिन में की जाएगी. इसके अवलोकन के बाद डीसी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय छात्रवृत्ति समिति के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की जाएगी. कक्षा 1-8 तक के विद्यार्थियों के पारिवारिक वार्षिक आय सीमा 250000 रु होगी. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए भी सभी कोटि की छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 250000 रु होगी. आलोक रंजन ने बताया कि प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक से शीघ्र भेजने का अनुरोध जिला कल्याण पदाधिकारी से किया गया है. सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, कॉलेज एवं उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्यों को जिम्मेदारी एवं पूर्ण सतर्कता से छात्रवृत्ति आवेदकों की जांच कर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. इसे भी पढ़ें– राहुल">https://lagatar.in/rahul-gandhi-said-our-journey-is-against-the-ideology-of-bjp-and-rss-media-not-with-the-opposition/">राहुल

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प्रशिक्षण में प्रीमैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बढ़े हुए दरों की विस्तृत जानकारी दी गई. वहीं बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, एरिया ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और सभी महाविद्यालयों उच्च विद्यालय के उपस्थित प्राचार्य को नई नियमावली के महत्वपूर्ण बिंदुओं की विवरणी भी उपलब्ध कराई गई. इसे भी पढ़ें– हेमंत">https://lagatar.in/hemant-biswa-sarma-said-we-demolished-al-qaeda-offices-not-madrasas/">हेमंत

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