वीरेंद्र राम व उनकी पत्नी की याचिका पर हुई सुनवाई, नए सिरे से क्रिमिनल रिवीजन दाखिल करने का निर्देश

Ranchi: टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आरोपी पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों ने ईडी की विशेष अदालत द्वारा उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी. अदालत ने वीरेंद्र राम और उनकी पत्नी को नए सिरे से क्रिमिनल रिवीजन दाखिल करने का निर्देश दिया है. कहा कि चूंकि अब आरोप गठित हो चुका है, इसलिए वे नए सिरे से क्रिमिनल रिवीजन दाखिल कर सकते हैं. इस पर उन्होंने अदालत से समय की मांग की है.
बता दें कि वीरेंद्र राम को 22 फरवरी 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर ठेकों में कमीशन लिया. ईडी ने उनके 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 30 लाख रुपये कैश और 1.50 करोड़ रुपये की ज्वेलरी बरामद हुई थी. 
इस मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम भी जेल में बंद हैं. वीरेंद्र राम के सहयोगियों समेत लगभग 1 दर्जन लोगों को ईडी ने आरोपी बनाया है. वीरेंद्र राम 21 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर निकले हैं. इसे भी पढ़ें – सुप्रीम">https://lagatar.in/supreme-courts-historic-decision-presidents-actions-are-subject-to-judicial-review-deadline-set-for-decision-on-bills/">सुप्रीम

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