Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में चतरा के टंडवा में विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और मुआवजा की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सोमवार की सुनवाई के दौरान सीसीएल की ओर से उक्त क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश नहीं की गई. जिसके बाद अदालत ने इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.
इस संबंध में कोल परियोजना विस्थापित कल्याण समिति की ओर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि चतरा के टंडवा में सीसीएल की ओर से खनन किया जा रहा है. इसके लिए वर्ष 1994 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था. लेकिन अभी तक रैयतों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया.