Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने VLW (जनसेवक) को बढ़े हुए ग्रेड पे के भुगतान की रिकवरी करने के आदेश पर रोक लगा दी है. रवींद्र कुमार बड़ाईक की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया है. जस्टिस डॉ एस एन पाठक की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुजित सिंह ने पक्ष रखा. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से पूरे मामले में सरकार से तीन सप्ताह में जवाब भी मांगा है. दरअसल, वर्ष 2012 में 1000 से ज्यादा VLW की नियुक्ति हुई थी. जिन्हें 2400 रुपए ग्रेड पे का भुगतान किया जा रहा था. लेकिन कृषि निदेशक ने एक आदेश जारी कर ग्रेड पे को 2 हजार कर दिया और नियुक्ति की तिथि से अब तक बढ़ी हुई राशि की रिकवरी का आदेश दे दिया. इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. इसे भी पढ़ें-शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-15-may-2023-jharkhand-news-updates/">शाम
की न्यूज डायरी।।15 MAY।।शर्मनाक! युवती का मुंडवाया सिर।।झारखंड में IAS/IPS का टोटा।।गरीबों के अनाज पर डाका।।बिहारःपकड़े गए 32 मुन्नाभाई।।कर्नाटक में सीएम पर सस्पेंस।।समेत कई खबरें और वीडियो।। [wpse_comments_template]