लोहार जाति को एसटी सूची से हटाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने लोहार जाति को एसटी सूची से बाहर करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में हुई. खतियानी लोहार/लोहरा जनजाति समाज के अध्यक्ष अतीत कुमार की ओर से इस संबंध में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है.