क्या है शिक्षा विभाग का नया निर्देश
- लगातार 3 दिन देर से आने पर शिक्षकों की एक दिन की आकस्मिक छुट्टी काट ली जाएगी
- विद्यालयों में छात्रों की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी
- अनुपस्थित छात्रों के अभिभावकों को प्राचार्य द्वारा पत्र भेजा जाएगा
- छात्रों के खराब परीक्षा परिणामों के लिए प्रधानाचार्य और संबंधित विषयों के शिक्षक पूरी तरह से जवाबदेह होंगे
- 20 प्रतिशत से अधिक असफल छात्रों की स्थिति में विभागीय और अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी
- प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में छात्रों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण और समसामयिक विषयों पर जागरूक किया जाएगा।
- हर महीने के पहले और दूसरे शनिवार को विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी
- विद्यालय की समय सारणी और शिक्षकों की समय सारणी तैयार करने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी। समय सारणी में सभी शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी