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वर्तमान में 2 मामले निर्णय के प्रक्रियाधीन हैं
इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि शहीद परिवारों को विशेष अनुग्रह अनुदान के रूप में झारखंड गठन की तारीख से 2 लाख रुपए और 2018 से 10 लाख रुपए तथा अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति का प्रावधान है. प्रावधान के तहत डीसी से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अनुमान्य लाभ की स्वीकृति विभाग के स्तर से प्रदान की जाती है. सरकार ने बताया कि राज्य के शौर्य पुरस्कार से अलंकृत शहीद सैनिकों के आश्रित परिवार को शौर्य पुरस्कार श्रेणी के अनुरूप एकमुस्त नगद राशि का भुगतान करने का प्रावधान है. वर्तमान में 2 मामले निर्णय के प्रक्रियाधीन हैं. इसे भी पढ़ें -दिल्ली">https://lagatar.in/cold-rises-in-delhi-temperature-reaches-3-2-degree-celsius-drizzle-likely/">दिल्लीमें बढ़ी ठंड, पारा 3.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, बूंदा-बांदी की संभावना
आश्रित परिवार को मिलने वाली सुविधाएं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है
सरकार ने बताया कि वीरगति प्राप्त मिलिट्री और पारा मिलिट्री जवानों के आश्रित परिवार को मिलने वाली सुविधाएं उनके पैतृक संगठन भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है. शहीद के आश्रित को अनुमान्य लाभ की स्वीकृति उनके पैतृक संगठन से नहीं किये जाने की सूचना सरकार के संज्ञान में नहीं है. इसे भी पढ़ें -रिम्स">https://lagatar.in/rims-intern-doctors-did-not-get-stipend-for-3-months-increased-trouble/">रिम्सके इंटर्न डॉक्टर्स को 3 महीने से नहीं मिला स्टाइपेंड, बढ़ी परेशानी [wpse_comments_template]