alt="" width="600" height="400" /> क्या है नया नियम नये नियम के तहत, अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु के बाद बिल का भुगतान नहीं होने पर भी शव नहीं रोका जा सकता है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों की शिकायतों को सुलझाने एवं चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पेशेंट राइट एवं रेस्पांसिबिलिटी चार्टर को लागू किया है.
क्या है गाइडलाइन - अस्पतालों को मरीजों के शव को यथाशीघ्र और सम्मानपूर्वक ढंग से परिजनों को सौंपना होगा. - किसी भी कारण से शव को रोका नहीं जा सकता है. - सभी अस्पतालों में पेशेंट राइट एवं रेस्पांसिबिलिटी चार्टर को प्रदर्शित करना होगा.