alt="" width="473" height="760" /> बता दें कि माइनिंग लीज से जुडी PIL पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court ) ने शेल कंपनियों (Shell Company) में इन्वेस्टमेंट की सीबीआइ (CBI) जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया था. अदालत ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है. साथ ही मेंटेनबिलिटी (Maintainability) की बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया है. बता दें कि इस जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन (Dr. Ravi Ranjan )और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद(Sujit Narayan Prasad) की अदालत में चल रही है. [wpse_comments_template]
माइनिंग लीज मामला,CM हेमंत सोरेन ने HC के आदेश के खिलाफ SC में दायर की SLP
Ranchi/New Delhi: माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट द्वारा मेंटेनबिलिटी की बिंदु पर आदेश दिये जाने के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि हेमंत हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. इस बीच CM हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कब होगी और शीर्ष अदालत क्या आदेश सुनाता है इसपर सबकी निगाहें टिकी हैं.
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alt="" width="473" height="760" /> बता दें कि माइनिंग लीज से जुडी PIL पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court ) ने शेल कंपनियों (Shell Company) में इन्वेस्टमेंट की सीबीआइ (CBI) जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया था. अदालत ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है. साथ ही मेंटेनबिलिटी (Maintainability) की बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया है. बता दें कि इस जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन (Dr. Ravi Ranjan )और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद(Sujit Narayan Prasad) की अदालत में चल रही है. [wpse_comments_template]
alt="" width="473" height="760" /> बता दें कि माइनिंग लीज से जुडी PIL पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court ) ने शेल कंपनियों (Shell Company) में इन्वेस्टमेंट की सीबीआइ (CBI) जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया था. अदालत ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है. साथ ही मेंटेनबिलिटी (Maintainability) की बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया है. बता दें कि इस जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन (Dr. Ravi Ranjan )और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद(Sujit Narayan Prasad) की अदालत में चल रही है. [wpse_comments_template]