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72 घंटों में घर दिलाने का था आदेश
बरही अनुमंडल पदाधिकारी के कोर्ट ने इस मामले में घर पर महिला के कब्जा को वैध ठहराते हुए 72 घंटे में उसे घर दिलाने का आदेश दिया था. इसके अनुपालन की जिम्मेवारी बरही सीओ कार्यपालक दंडाधिकारी और एसडीपीओ को सौंपी थी. लेकिन आदेश निकलने के 18 दिन के बाद भी इसका अनुपालन नहीं हो पाया है. स्थिति यह है कि बेघर पीड़िता दोनों बच्चों के साथ अभी भी सड़क पर ही रात बिताने को मजबूर है. इसे भी पढ़ें- अस्पताल">https://lagatar.in/the-way-to-the-hospital-is-sick-people-are-stuck-in-jam-for-hours-going-to-rims/9281/">अस्पतालका रास्ता ही बीमार, रिम्स जाने में घंटों जाम में फंस रहे हैं लोग
न्याय पर है पूरा भरोसा-पीड़िता
लगातार">http://lagatar.in/">लगातारमीडिया ने जब इस मामले में पीड़िता से पूछा तो पीड़िता ने न्याय पर भरोसा होने की बात कहीं. मुन्नी ने कहा कि अधिकारियों से बात चल रही है. उन्होंने कहा कि मूझे उम्मीद है कि जल्द आशियाना मुहैया करा दी जाएगी. प्रशासन की ओर से मुन्नी के रहने और खाने की व्यवस्था की गयी है. लेकिन पीड़िता का कहना है कि वो अपने घर जाकर ही खुश होगी.इस मामले पर बरही अनुमंडलाधिकारी ने कहा कि अधीनस्थ अधिकारियों को पहले इस मामले में कारवाई करने का आदेश दिया गया है. लगातार">http://lagatar.in/">लगातार
ने इस मामले को पुनः संज्ञान में लाया है तो इस मामले को वो देखेंगे और जल्द कार्रवाई की जाएगी. इसे भी पढ़ें- अगले">https://lagatar.in/lalu-will-be-able-to-come-out-next-year/9296/">अगले
साल बाहर आ पायेंगे लालू!