आज से लागू हुए नये नियम, जानें आप पर क्या पड़ेगा असर

LagatarDesk: 1 जनवरी 2021 के शुरुआत में ही कुछ नये नियम लागू हो गये. इन नियमों का आपके पैसों के लेन देन, बीमा, चैटिंग, कार खरीदारी, निवेश और कारोबार पर असर पड़ेगा. कुछ नियम ऐसे भी हैं, जो जनवरी महीने में लागू तो होंगे, लेकिन प्रभावी नहीं होंगे. आइये जानते हैं इस नये साल में क्या अहम बदलाव होने जा रहे हैं.

सभी वाहनों के लिये FASTag अनिवार्य

देश में 1 जनवरी 2021 से सभी गाड़ियों के लिये FASTag अनिवार्य हो गया. आज से नये वाहनों के  साथ 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गये वाहनों के लिये भी FASTag अनिवार्य होगा. हाइवे टोल प्लाजा पर 15 फरवरी 2021 तक FASTag और कैश दोनों तरीके से टोल टैक्स का भुगतान मान्य होगा. किसी ट्रांसपोर्ट वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्युअल  FASTag लेने के बाद ही होगा. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2021/01/fastag.jpg"

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चेक पेमेंट का नया नियम

1 जनवरी 2021 से यानी आज से RBI ने चेक से पेमेंट करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया है. इस नये नियम के अनुसार, चेक से 50 हजार रुपये से अधिक के पेमेंट पर जरूरी डिटेल्स को फिर से कन्फर्म करना होगा. पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत अगर आप चेक जारी करेंगे तो आपको अपने बैंक को पूरी डिटेल देनी होगी. इसमें चेक जारी करने वाले को SMS, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग के जरिये इलेक्ट्रॉनिकली चेक की डेट, बेनेफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, अमाउंट और अन्य जरूरी जानकारी बैंक को देनी पड़ेगी. यह अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वह इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं. इसे भी पढ़ें:नये">https://lagatar.in/commercial-lpg-becomes-expensive-in-new-year/14266/">नये

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पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है

पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है, जो चेक से भुगतान में धोखाधड़ी को कम करता है. इस सिस्टम के तहत जो व्यक्ति चेक जारी करता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होती है. इसे भी पढ़ें:बॉलीवुड">https://lagatar.in/this-is-how-bollywood-celebrates-the-new-year-see-photos/14248/">बॉलीवुड

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कार और टू व्हीलर महंगे

देश में जनवरी 2021 से कारों की कीमतें 5 फीसदी तक बढ़ने वाली हैं. मारुति सुजुकी, निसान, रेनॉ इंडिया, स्कोडा इंडिया, महिंद्रा एड महिंद्रा, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, फॉक्सवैगन कार कंपनियों ने  घोषणा कर दी है कि वे जनवरी से वाहनों की कीमतों में इजाफा करेंगे. वहीं टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प बाइक और स्कूटी की कीमतों में आज से यानी 1 जनवरी बढ़ोतरी कर दी है. इसे भी पढ़ें:लाइट">https://lagatar.in/cm-hemant-soren-laid-the-demand-in-the-foundation-stone-program-of-the-light-house-project-the-poor-will-get-7-lakhs-need-to-reduce/14243/">लाइट

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5000 तक का Contactless कार्ड पेमेंट

आज से आप Contactless कार्ड पेमेंट के माध्यम से 2000 रुपये के बजाय 5000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन एक बार में कर पायेंगे. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग में ही घोषणा की थी कि Contactless कार्ड ट्रांजैक्शन की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया गया है. इसे भी पढ़ें:आत्मनिर्भर">https://lagatar.in/hec-will-play-an-important-role-in-self-reliant-india-manufacturing-of-special-steel/14238/">आत्मनिर्भर

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Mutual Fund  से जुड़े बदलाव

आज यानी 1 जनवरी 2021 से Net Assets Value (NAV)  कैलकुलेशन में नये नियम प्रभावी हो गये हैं: SEBI  ने 17 सितंबर 2020 को  ही Mutul Fund Scheme के NAV  कैलकुलेशन में बदलाव की घोषणा कर दी थी. 1 जनवरी 2021 से निवेशकों को Mutul Fund  का NAV  एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के पास पैसे पहुंच जाने के बाद मिलेगा. नियमों के अनुसार, 2 लाख रुपये से कम की खरीदारी में उसी दिन का NAV लागू होगा और ऑर्डर हो जायेगा. चाहे पैसा AMC के पास पहुंचा हो या नहीं. इसे भी पढ़ें:आपको">https://lagatar.in/happy-new-year-to-you-is-everything-alright/14235/">आपको

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इंटर स्कीम ट्रांसफर के बदलेंगे नियम

1 जनवरी 2021 से इंटर-स्कीम ट्रांसफर निवेशकों को स्कीम की यूनिट अलॉट होने के 3 कारोबारी दिनों के अंदर करना होगा. एक फंड हाउस की ओर से Liquidity  बढ़ाने की कोशिश करने और खत्‍म होने के बाद ही इंटर-स्कीम ट्रांसफर कर सकेंगे. इसे भी पढ़ें:क्लास">https://lagatar.in/two-students-clash-over-class-seat-one-shot-the-other-died-on-the-spot/14231/">क्लास

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इंटर-स्कीम ट्रांसफर क्या है

इंटर-स्कीम ट्रांसफर एक प्रक्रिया है. जिसमें किसी फंड हाउस की एक म्यूचुअल फंड स्कीम दूसरे को Securities बेचती है. यह फंड हाउस के लिए एसेट को बाहर बेचने की जगह अपनी ही स्कीम को बेचने का विकल्प है. इसे भी पढ़ें:4">https://lagatar.in/school-colleges-opening-from-january-4-will-have-to-follow-the-government-guidelines/14232/">4

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सरल जीवन बीमा

1 जनवरी 2021 से बीमा नियामक IRDAI के आदेश पर सभी बीमा कंपनियों ने सरल जीवन बीमा लॉन्च किया है. यह एक Standard Term Insurance है. इससे ग्राहकों को कंपनियों की ओर से पहले से दी गयी जानकारियों के आधार पर फैसला लेने में मदद मिलेगी. IRDAI ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि नया कारोबार शुरू करने वाली सभी बीमा कंपनियों को 1 जनवरी से Standard Life Insurance Products  लाना अनिवार्य होगा. सरल जीवन बीमा 18 से 65 वर्ष के लोग खरीद सकेंगे और पॉलिसी 5 लाख से 25 लाख रुपये तक की होगी. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2021/01/Saral-Jeevan-Bima.jpg"

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कुछ फोन पर नहीं चलेगा WhatsApp

आज से कुछ Android और iOS स्मार्टफोन्स के लिए WhatsApp सपोर्ट खत्म हो गया है. यह ऐप उन डिवाइसेज पर काम नहीं करेगा, जिनमें कम से कम Android 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS 9 मौजूद नहीं है. आईफोन के लिए फोन को कम से कम iOS 9 और Android यूजर्स को Android 4.0.3 को नया वर्जन अपडेट करना होगा. WhatsApp को बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल करने के लिए यह जरूरी है.

UPI  से जुड़ा नियम

National Payment Corporation Of India (NPCI) ने UPI  में Processed  ट्रांजैक्शन के कुल वॉल्यूम पर 30 फीसदी की सीमा 1 जनवरी 2021 से लागू हो गयी, यह सभी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स के लिये लागू है. 30 फीसदी की सीमा को पिछले तीन महीने के दौरान UPI  Processed  ट्रांजैक्शन के कुल वॉल्यूम के आधार पर Calculate किया जायेगा. इसे भी पढ़ें:एफडीआई">https://lagatar.in/government-directed-rbi-and-ed-to-take-action-against-amazon-and-flipkart-for-violation-of-fdi-policy/14186/">एफडीआई

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GST के सिस्टम में बदलाव

GST नियम के तहत 1 जनवरी 2021 से B2B बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर होने पर E-Invoicing जरूरी हो गया है. 1 अप्रैल 2021 से सभी टैक्सपेयर के लिए B2B ट्रांजैक्शन पर E-Invoicing जरूरी हो जायेगा. यह सिस्टम फिजिकल Invoice  की जगह ले लेगा. यह ई-वे बिल सिस्टम को हटा देगा और टैक्सपेयर को अलग से ई-वे बिल जेनरेट नहीं करना होगा. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2021/01/gst.jpg"

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छोटे कारोबारियों को राहत

नये साल में जिन कारोबारियों का सालाना 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार है, उन्हें GSTR-3B  दाखिल करना अनिवार्य हो गया है. आज से छोटे कारोबारियों को साल में चार GSTR-3B  और चार GSTR-1 रिटर्न दाखिल करना होगा. इसे भी पढ़ें:इंटरनेशनल">https://lagatar.in/international-hockey-player-michael-kindo-died-popularly-known-as-iron-gate/14195/">इंटरनेशनल

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