शहर में खराब सड़कों की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पूछा- फंड क्यों नहीं दे रहे

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को रांची शहर के संपर्क रोड और आंतरिक सड़कों की मरम्मत की मांग के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम और सरकार की ओर से दी गई जानकारी के बाद रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) को सर्वेक्षण रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने सरकार से यह भी जानना चाहा है कि रांची नगर निगम की ओर से लालजी हीरजी रोड, विष्णु टॉकीज लेन, मधुकम रोड और माउंट मोटर रोड की सड़कों की मरम्मत के लिए 25 सितंबर 2024 और छह मार्च 2025 को नगर विकास विभाग से पत्र लिख फंड स्वीकृत करने का आग्रह किया था तो फंड क्यों नहीं दिया गया. इस संबंध में शुभम कटारूका ने जनहित याचिका दायर की है. जनहित याचिका में कहा गया है कि रांची की मुख्य सड़‌कों को छोड़‌ सभी सहायक सड़‌कों की हालत खराब है. खासकर बड़ा तालाब के चारों ओर सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं. इस सड़क से मरीज को लेकर एंबुलेंस को भी परेशानी होती है. इसे भी पढ़ें - JSSC-CGL">https://lagatar.in/jssc-cgl-paper-leak-hearing-on-bail-of-accused-krishna-snehi-in-cid-court-on-8th/">JSSC-CGL

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