Ranchi: रांची नगर निगम ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों वाले भवनों के लिये जो पार्किंग चिन्हित किए हैं, उस जगह का कुछ और उपयोग कर रहे हैं. इसमें प्रतिष्ठान वाले अपनी गाड़ियों को भी सड़क किनारे खड़ी कर रहे हैं. कई दुकानदार चिन्हित क्षेत्र के बाद सामान रख रहे हैं. जिससे यातायात बाधित हो रही है. यह भवन प्लान अधिनियम तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का उल्लंघन है. रांची नगर निगम ने वैसे प्रतिष्ठानों के मालिकों से अपील किया कि वे तीन दिनों के अंदर अपने वाहनों का पार्किंग भवन में चिन्हित, भवन में चिन्हित पार्किंग स्थल में ही करें. नहीं करने पर नगर निगम की ओर से उन पर कार्रवाई की जायेगी. इसे भी पढ़ें – हेमंत">https://lagatar.in/these-accused-of-money-laundering-including-hemant-soren-pooja-singhal-prem-prakash-and-pankaj-mishra-got-bail-this-year/">हेमंत
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