प्रशासन को आशंका है कि परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्रों, उनके अभिभावकों या असामाजिक तत्वों की भीड़ से विधि व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. इसी के मद्देनजर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 के अंतर्गत यह निषेधाज्ञा जारी की गई है.निषेधाज्ञा के अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियां 1. पांच या पांच से अधिक लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना (सरकारी कार्य या शवयात्रा को छोड़कर). 2. किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) का उपयोग. 3. हथियार, विस्फोटक या किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना (सरकारी पदाधिकारियों को छूट). 4. लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा आदि जैसे हथियार लेकर चलना. 5. किसी प्रकार की सभा या बैठक का आयोजन. परीक्षा केंद्रों की सूची CDS-I परीक्षा के सेंटर 1. उर्सूलाईन इंटर कॉलेज, डॉ. कामिल बुल्के पथ, पुरुलिया रोड 2. संत जेवियर कॉलेज (इंटरमिडिएट सेक्शन), पुरुलिया रोड 3. संत अलोइस हाई स्कूल, पुरुलिया रोड 4. संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय, पुरुलिया रोड 5. संत जॉन हाई स्कूल, कर्बला टैंक रोड 6. उर्सूलाईन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल, पुरुलिया रोड NDA एवं नौसेना अकादमी परीक्षा के सेंटर 1. संत अन्ना इंटरमिडिएट कॉलेज, पुरुलिया रोड 2. गोस्नर कॉलेज, क्लब रोड (सब सेंटर A और B) 3. डीएवी कपिलदेव पब्लिक स्कूल, न्यू ए.जी. कॉलोनी, कडरू 4. संत पॉल कॉलेज, चर्च रोड, बहुबाजार 5. राजकीय बालिका +2 उच्च विद्यालय, बरियातु इसे भी पढ़ें – ममता">https://lagatar.in/mamata-said-waqf-bill-is-responsible-for-murshidabad-violence-we-will-not-allow-divide-and-rule-policy-in-bengal/">ममता
ने कहा, मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए वक्फ विधेयक जिम्मेदार, बंगाल में फूट डालो और राज करो की नीति नहीं चलने देंगे