- पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने हेमंत सरकार को घेरा
- समस्त पिछड़ा समाज कांग्रेस, झामुमो और राजद समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में वोट ना डालें- रघुवर
हमारी सरकार ने सर्वेक्षण कार्य शुरू किया, लेकिन हेमंत सरकार ने सत्ता में आते ही कराया बंद
रघुवर ने कहा कि भारतीय संविधान की धारा 243 (डी) के सेक्शन 6 के तहत पिछड़े वर्ग को स्थानीय निकायों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है. वर्ष 2010 में के.कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय ने उक्त प्रावधान को वैध ठहराया गया है. साथ ही पिछड़ा वर्ग के राजनैतिक पिछड़ेपन को लेकर सर्वे रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है. इसे भी पढ़ें-मनोहरपुर:">https://lagatar.in/manoharpur-villagers-security-forces-and-forest-department-were-preparing-to-set-up-illegal-villages-by-cutting-the-forest/">मनोहरपुर:जंगल काट कर अवैध गांव बसाने की तैयारी कर रहे थे ग्रामीण, सुरक्षा बलों व वन विभाग ने खदेड़ा इसी को ध्यान में रखकर 2019 में राज्य में उनकी सरकार में पिछड़ों का सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया था. परंतु हेमंत सरकार के आते ही कांग्रेस, झामुमो और राजद ने सुनियोजित साजिश के तहत सर्वेक्षण को बंद करा दिया. आज उसी के कारण पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को भारतीय संविधान से मिलनेवाले आरक्षण से वंचित कर दिया गया है. इसे भी पढ़ें-त्रिकूट">https://lagatar.in/ramgarh-mla-expressed-grief-over-trikoot-ropeway-accident-expressed-condolences/">त्रिकूट
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