Ranchi : रांची नगर निगम ने शहर में बेधड़क चल रहे हॉस्टल, लॉज, गेस्ट हाउस, विवाह भवन और धर्मशालाओं पर सख्ती बरतते हुए नयी अधिसूचना जारी की है. अब इन सभी संस्थानों को वर्ष 2025-26 के लिए संचालन की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. नगर निगम द्वारा जारी सूचना के अनुसार, उपरोक्त सभी संस्थानों के संचालकों को 10 मई 2025 तक अनुमति प्राप्त करना होगा. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके संस्थान को अवैध घोषित कर दिया जायेगा. साथ ही उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. संस्थानों के संचालक संचालन की अनुमति लेने के लिए निगम की वेबसाइट www.rmchams.com">http://www.rmchams.com">www.rmchams.com
पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. निगम का मकसद शहर में संचालित हो रहे विभिन्न संस्थानों की निगरानी और पारदर्शिता बनाए रखना है. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी हॉस्टल, लॉज और धर्मशालाएं निगम के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित हो रही हैं या नहीं.