रांची: TPC कमांडर भीखन गंझू को हाईकोर्ट से मिली बेल

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट से TPC उग्रवादी भीखन गंझू को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उसे कांके थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट में मामले में जमानत दे दी है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में भीखन गंझू की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने उसे जमानत की सुविधा प्रदान की है. भीखन गंझु फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. इसे भी पढ़ें -केंद्रीय">https://lagatar.in/union-home-ministry-released-the-interim-seniority-list-of-18-ips-of-jharkhand/">केंद्रीय

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इन मामलों में आरोपी है भीखन

भीखन गंझू उग्रवादी संगठन TSPC (तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमिटी) का कमांडर है. भीखन के खिलाफ NIA ने पिपरवार के अशोका, टंडवा की मगध-आम्रपाली परियोजना में टेरर फंडिंग मामले में चार्जशीट दायर की है. जबकि नागालैंड से हथियार की तस्करी में भी एनआइए ने भीखन पर चार्जशीट दायर हुई है. इन मामलों में वह आरोपी है. इसे भी पढ़ें - बजट">https://lagatar.in/budget-session-randhir-singh-called-irfan-ansari-a-fraud-irfan-said-randhir-is-mad-i-will-treat-him/">बजट

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