LagatarDesk : आरबीआई">https://www.rbi.org.in/">आरबीआई
ने बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर कुल 6 करोड़ का जुर्माना लगाया है. इसमें से बीओआई पर चार करोड़ और पीएनबी पर दो करोड़ का जुर्माना लगाया गया है. दोनों बैंकों ने मानदंडों का उल्लंघन किया है. इसमें से एक उल्लंघन धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उसकी सूचना देने के नियम से संबंधित है.
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था बैंकों को
आरबीआई ने बताया कि दोनों ही मामलों में सरकारी बैंकों को कारण बताओ नोटिस भेजे गये थे. बैंकों से पूछा गया था कि निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाना चाहिए. आरबीआई ने कहा है कि नियामकीय अनुपालन में कमी के कारण दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है.
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31 मार्च 2019 को बीओआई के ISE की हुई थी जांच
आरबीआई ने बताया कि 31 मार्च 2019 को बीओआई के इंस्पेक्शन ऑफ सुपरवाइजर इवेलुएशन (ISE) के लिए ऑफिशियल जांच की गयी थी. बैंक ने धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एक समीक्षा की थी. इसके साथ ही धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट भी सौंपी थी.
पीएनबी ने नहीं किया मानदंड़ों का पालन
वहीं पीएनबी की फाइनेंशियल कंडीशन की जांच की गयी. आरबीआई ने कहा कि जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच करने से पता चला कि इन मामलों में मानदंड़ों का पालन नहीं किया गया है.
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एचडीएफसी बैंक पर भी लगा था 10 करोड़ का जुर्माना
आरबीआई ने इससे पहले देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. एचडीएफसी पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप था.
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आईसीआईसीआई बैंक पर भी लगाया गया था 3 करोड़ का जुर्माना
3 मई को आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर भी 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था. बैंक पर कुछ दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप था. रिजर्व बैंक ने कहा था कि मास्टर सर्कुलर में दिये गये दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर आईसीआईसीआई पर जुर्माना लगाया गया था.
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