RBI ने बजाज फाइनेंस पर लगाया 2.50 करोड़ का जुर्माना

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RBI ने पुणे स्थित बजाज">https://www.bajajfinserv.in/corporate-bajaj-finance">बजाज

फाइनेंस लिमिटेड पर 2.50  करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI ने बताया कि यह जुर्माना क्लेक्शन और रिकवरी समेत अन्य नियमों का उल्लंघन को लेकर लगाया गया है. RBI ने एक बयान में कहा है कि ‘लेटर एंड स्प्रिट’ में फेयर प्रैक्टिसेज कोड (FPC) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी को दिये गये विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन भी हुआ है. इसे भी पढ़ें:शेयर">https://lagatar.in/good-start-of-stock-market-sensex-across-48600-at-nifty-14226-level/15612/">शेयर

बाजार की अच्छी शुरुआत, Sensex 48600 के पार, Nifty 14226 के स्तर पर RBI के बयान के अनुसार, कंपनी कुछ तथ्यों को सुनिश्चित करने में विफल रही. कंपनी के एजेंट कर्ज वसूली से जुड़े मामले में ग्राहकों को डराने का काम नहीं करेंगे. इसका भी कारण कंपनी नहीं बता सकी. इसलिए RBI द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में बजाज फाइनेंस की नाकामयाबी के लिए जुर्माना लगाया गया है. साथ ही कंपनी के खिलाफ रिकवरी व कलेक्शन तरीकों को लेकर बार-बार शिकायतें भी आयी हैं. इसे भी पढ़ें:क्या">https://lagatar.in/do-you-also-tell-your-wife-that-what-do-you-do-while-staying-at-home-so-read-this-order-of-the-supreme-court/15614/">क्या

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आरबीआई ने किया नोटिस जारी

आरबीआई ने कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी किया था. RBI  ने कहा कि कंपनी को कारण बताना होगा. क्यों उसने नियमों का उल्लंघन किया . साथ ही कंपनी पर नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना क्यों नहीं लगाना चाहिए. उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने दो सहकारी बैंकों पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसमें से रायपुर स्थित सहकारी बैंक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना केवाईसी और अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है. महाराष्ट्र की सहकारी बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बैंक परिसर में एटीएम लगाने और केवाईसी निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है. इसे भी पढ़ें:आदिपुरुष">https://lagatar.in/saif-will-be-seen-sharing-the-screen-with-prabhas-releasing-the-new-poster-of-adipurush/15602/">आदिपुरुष

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ट्रांजैक्शन पर नहीं पड़ेगा असर

आरबीआई ने यह भी कहा है कि बजाज फाइनेंस के खिलाफ कार्रवाई नियमों का पालन नहीं करने पर आधारित है. इसका मकसद ग्राहकों और कंपनी के बीच किसी ट्रांजेक्शन की वैधता पर फैसला देना नहीं है. साथ ही इससे ग्राहक को ट्रांजैक्शन करने में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसे भी पढ़ें:ओरमांझी">https://lagatar.in/ormanjhi-girl-murder-a-woman-claims-to-be-her-daughter-says-her-daughter-has-been-missing-for-the-last-3-months/15594/">ओरमांझी

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