20 दिसंबर तक JSSC कार्यालय और सदाबहार चौक के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू

Ranchi: झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 JSSC CGL के अंतर्गत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम 16 से 20 दिसंबर तक है. वहीं प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम को बाधित और छात्र समूहों द्वारा धरना प्रदर्शन किये जाने की सूचना है. जिसे लेकर विधि-व्यवस्था को लेकर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम को असामाजिक तत्वों द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका है. जिसे देखते हुए सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने बिएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 दिसंबर तक जेएसएससी कार्यालय और सदाबहार चौक के 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है. बता दें कि जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर राज्यभर से अभ्यर्थी रविवार को रांची के नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे. इसे भी पढ़ें -JSSC">https://lagatar.in/government-scared-of-students-protest-against-jssc-cgl-result/">JSSC

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निषेधाज्ञा में ये करना है मना

पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों और सरकारी कार्यक्रमव शवयात्रा को छोड़कर) किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर) किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर) किसी प्रकार की बैठक, धरना, प्रदर्शन आदि या आमसभा का आयोजन करना इसे भी पढ़ें -शहर">https://lagatar.in/thousands-of-street-lights-fail-in-the-city-darkness-prevails-in-the-streets-as-soon-as-evening-comes/">शहर

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