अपराधियों से वसूले गये जुर्माना से की जायेगी आम लोगों की मदद, झालसा ने कॉस्ट फंड के इस्तेमाल का दिया निर्देश

Vinit Upadhyay

Ranchi : न्यायालय द्वारा अपराधियों और दोषियों से जुर्माने के रूप में जमा की गयी राशि का इस्तेमाल इस कोरोनाकाल में जरूरतमंदों की मदद में किया जायेगा. इसके लिए झालसा ने सभी जिलों के डालसा के सचिवों को निर्देश दिया हैं. और इस निर्देश पर काम भी शुरू हो गया है. झालसा के सचिव मो. शाकिर ने जानकारी देते हुए कहा कि होम आइसोलेशन या कोरोना पॉजिटिव लोगों को दवा उपलब्ध कराने या अन्य जरूरी चीजें मुहैया कराने के लिए सभी डालसा को कॉस्ट फंड का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है.

न्यायपालिका ने भी बढ़ाया मदद के लिए हाथ

वैश्विक महामारी कोरोना से संघर्ष में न्यायपालिका ने भी अपने हाथ बढ़ाये हैं. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रविरंजन और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने झालसा और राज्य के सभी डालसा को यह निर्देश दिया है कि कोरोना की जंग में लोगों की मदद के लिए तत्परता से कार्य किया जाये और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाये.

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मदद के लिए जारी किये गये हेल्पलाइन नंबर

इसके लिए राज्य स्तर पर झालसा में और जिला स्तर पर डालसा में वार रूम बनाये गए हैं और सभी जिलों में हेल्पलाइन नंबर जारी किये गए  हैं जिसपर फोन कर आम लोग मदद ले सकते हैं. यह वार रूम कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने ,जरूरतमंद लोगों को भोजन, दवाइयां और यातायात सुविधा उपलब्ध कराने समेत अन्य जरूरी चीज़ें मुहैया कराने के लिए कार्यरत हैं.

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वार रूम में डॉक्टर रहते हैं मौजूद

जिलों  में बनाया गया यह वार रूम सुबह 8 से रात 8 तक कार्यरत हैं जबकि झालसा का वार रूम 247 काम कर रहा है और इस संकट की घड़ी में लोगों की उम्मीद बनता दिख रहा है. वार रूम में डॉक्टर,डालसा सचिव और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट समेत पारा मेडिकल स्टाफ की टीम मौजूद है. अब तक 400 से ज्यादा जरूरतमंदों का सहारा बन चूका है वार रूम.