हाईकोर्ट ने एक आदेश में राज्य के कैबिनेट मंत्री पर की गंभीर टिप्पणी, सुखी दांपत्य जीवन में अवैध हस्तक्षेप का आरोप मान्य

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में राज्य के एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ गंभीर टिप्पणी की है. कोर्ट ने दंपति के पति के आरोप को स्वीकार करते हुए राज्य के उक्त कैबिनेट मंत्री द्वारा वादी के सुखी दांपत्य जीवन में अवैध हस्तक्षेप की बात को जायज माना है और इससे मुख्यमंत्री को अवगत कराने का आदेश देते हुए नवविवाहित जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. इसे भी पढ़ें-हाईकोर्ट">https://lagatar.in/high-court-asked-why-did-the-students-succeed-in-the-annual-examination-st-xaviers-school-hazaribagh/15171/">हाईकोर्ट

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प्रेम विवाह से नाखुश है परिवार

मामला एक युवक और युवती के प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ है. विवाहित जोड़े के मुताबिक शादी के नाखुश परिवारवालों के साथ राज्य सरकार की एक मंत्री द्वारा भी उन्हें लगातार धमकी दी जाती रही है. परिवारजनों के साथ मंत्री भी उनके सुखी वैवाहिक जीवन में दखलअंदाजी करते हुए शादी तोड़ने के लिए दबाव बनाते है. यह मामला तक खुला, जब नवदंपति ने मंत्री की शिकायत करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसे भी पढ़ें-जानिये">https://lagatar.in/know-what-important-and-famous-cases-the-high-court-ordered-in-2020/13833/">जानिये

2020 में हाईकोर्ट ने किन महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों में क्या आदेश दिया  

आदेश से मुख्यमंत्री को अवगत कराने का आदेश

[caption id="attachment_15788" align="aligncenter" width="606"]https://lagatar.in/wp-content/uploads/2021/01/5749e568-dec8-4ff0-9d1d-180617fa2c53.jpg"

alt="हाईकोर्ट ने एक आदेश में राज्य के कैबिनेट मंत्री पर की गंभीर टिप्पणी, सुखी दांपत्य जीवन में अवैध हस्तक्षेप का आरोप मान्य " width="606" height="1280" /> कोर्ट द्वारा जारी आदेश की कॉपी[/caption] बोकारो के रहनेवाले नव दंपति ने हाईकोर्ट की शरण लेकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगायी. दंपति ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष दर्ज बयान में धमकी देनेवालों में मंत्री का भी नाम लिया. रजिस्ट्रार जनरल ने बयान लेने के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष सौंपी. अदालत ने इस मामले में अपना आदेश देते हुए कहा कि चूंकि इस मामले में मंत्री प्रतिवादी नहीं हैं, इसलिए उनके संबंध में अदालत किसी तरह का आदेश पारित नहीं करेगा. लेकिन अदालत ने अपने आदेश से मुख्यमंत्री सचिवालय को अवगत कराने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश की जानकारी सीएम सचिवालय को दे दी गयी है. इसे भी पढ़ें-बाबूलाल">https://lagatar.in/babulal-marandis-case-of-defection-high-court-will-decide-on-thursday/10408/">बाबूलाल

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