पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसका प्रेमी दोषी करार, 21 दिसंबर को कोर्ट सुनायेगा सजा

 Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की आरोपी अजंली देवी और उसके प्रेमी राज मुंडा को दोषी करार दे दिया है. दोषियों को अपर न्याययुक्त मनीष रंजन का कोर्ट 21 दिसंबर को सजा सुनाएगा. हत्या की वारदात वर्ष 2021 में खेलगांव थाना क्षेत्र के गाड़ीगांव पाहन टोली में हुई थी. राजू मिर्धा की पत्नी अपने बच्चे के साथ गाड़ीगांव पाहन टोली में किराये के मकान में रहती थी. जबकि राजू गुजरात में रहकर नौकरी करता था.

राज मुंडा  और अजंली देवी शादी करना चाहते थे

इस बीच राजू मिर्धा की पत्नी अंजली देवी का राज मुंडा से संबंध शुरू हो गया. राजू मिर्धा की गैरमौजूदगी में राज मुंडा अक्सर उनके घर आना जाना करता था. वह दोनों शादी करना चाहते थे. 26 अगस्त 2021 की रात राजू मिर्धा घर पर सो रहा था. तभी उनकी पत्नी अंजली देवी और उसके प्रेमी राज मुंडा ने राजू मिर्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी.