कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद उनके वारिसों की नियुक्ति असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट
NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर उनके वारिस को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है. खबरों के अनुसार सोमवार को न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की … Continue reading कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद उनके वारिसों की नियुक्ति असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट
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