मद्रास हाईकोर्ट का अहम फैसला, शरियत काउंसिल अदालत नहीं, तलाक सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकती

Chennai :  शरियत काउंसिल कोई अदालत नहीं है. यह एक निजी संस्था है. तलाक सर्टिफिकेट जारी करने और पेनाल्टी लगाने का अधिकार काउंसिल को नहीं है. यह कहते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को ट्रिपल तलाक मामले से जुड़ी सिविल रिविजन पिटिशन खारिज कर दी. पति को कोर्ट जाकर तलाक की मांग करनी होगी जस्टिस … Continue reading मद्रास हाईकोर्ट का अहम फैसला, शरियत काउंसिल अदालत नहीं, तलाक सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकती