भोजपुर :  अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों को प्रशासन ने दी चेतावनी

Bihar: भोजपुर जिले में बिना निबंधन के कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं. प्रशासन ने इन 160 से अधिक कोचिंग संस्थानों पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जो भी कोचिंग सेंटर बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर न सिर्फ भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उन्हें बंद भी किया जाएगा. 

 

297 में सिर्फ 137 ने निबंधन के लिए दिया आवेदन 

बता दें कि जिले भर में इस समय कुल 297 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 137 ने ही निबंधन के लिए आवेदन दिया है. शेष 160 सेंटर बिना किसी वैध अनुमति के संचालित हो रहे हैं और छात्रों से मोटी फीस वसूल रहे हैं. खास बात यह है कि इनमें से कई गली-मोहल्लों में संकरी जगहों पर चल रहे हैं, जहां छात्रों को मूलभूत सुविधाएं भी मयस्सर नहीं हैं.

 

कोचिंग सेंटरों को निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी देना अनिवार्य 

जिला शिक्षा पदाधिकारी अहसन ने बताया कि ऐसे अवैध कोचिंग सेंटरों की पहचान शुरू हो चुकी है और अब इन्हें बख्शा नहीं जाएगा. विभाग ने कोचिंग सेंटरों के निबंधन के लिए एक निर्धारित फॉर्मेट भी जारी किया है, जिसमें भवन की स्थिति, ट्रस्ट का विवरण, छात्र संख्या, शौचालय, कक्षा कक्ष, पार्किंग और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है. 

नियमों का उल्लंघन करने पर लगता है जुर्माना 

बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम के मुताबिक, पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 25,000 और दूसरी बार 1,00,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. जुलाई 2025 से इन नियमों को सख्ती से लागू करने की योजना है. डीएम ने साफ कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले सेंटरों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.