पूर्व सीएम रघुवर को छत्तीसगढ़िया कहने का मामला : कोर्ट ने बंधु तिर्की पर किया चार्जफ्रेम, सुदेश महतो पर भी की थी टिप्पणी

Ranchi: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती दिख रही हैं. बंधु तिर्की के ख़िलाफ कोर्ट ने चार्ज़फ़्रेम कर दिया है. रांची एमएलए एमपी की स्पेशल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बंधु तिर्की के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है. पढ़ें - PLFI">https://lagatar.in/information-about-the-arrest-of-four-people-including-plfi-militant-raju-gop/">PLFI

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अनगड़ा के CO ने बंधु के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी

बता दें कि बंधु के ख़िलाफ 21 मई 2018 को आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. अनगड़ा के CO छवि बाला बाड़ा ने बंधु के विरुद्ध FIR दर्ज कराई थी. बंधु पर तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. दरअसल अनगड़ा प्रखंड के एक स्कूल के मैदान में झाविमो का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जहां लोगों को संबोधित करते हुए बंधु तिर्की ने अपने भाषण में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को छत्तीसगढ़िया कह कर संबोधित किया था. वही आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के नाभि में तीर मारने की बात भी उन्होंने कही थी. जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की गई थी. इसे भी पढ़ें - काली">https://lagatar.in/black-poster-controversy-leena-manimekalai-has-an-old-relationship-with-controversies-there-was-a-ruckus-over-many-documentary-films/">काली

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