रांची: सरहुल पर्व को लेकर डीसी ने की बैठक, सरना समितियों ने दिए सुझाव

Ranchi: आगामी सरहुल पर्व के सफल आयोजन को लेकर आज उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में डीआईजी-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक, चंदन कुमार सिन्हा, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था), विभिन्न सरना समितियों के सदस्य एवं संबंधित पुलिस-प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे. सरना समितियों ने दिए अहम सुझाव बैठक में सरना समितियों के सदस्यों ने पर्व के दौरान बेहतर व्यवस्था को लेकर प्रशासन को अपने सुझाव दिए. इनमें प्रमुख हैं. -सरना स्थलों पर निर्बाध बिजली और जलापूर्ति -साफ-सफाई एवं चलंत शौचालय की व्यवस्था -महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस बल और महिला आरक्षियों की तैनाती -जुलूस के मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण उपायुक्त ने इन सुझावों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन, पुलिस और सरना समितियों के बीच समन्वय बनाकर पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाएगा. उन्होंने सुझाव दिया कि: -प्रत्येक जुलूस प्रभारी एवं वॉलिंटियर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए. -महिला और पुरुष वॉलिंटियर्स को यूनिफॉर्म में तैनात किया जाए. -समितियां धर्मों के प्रति सम्मान रखते हुए अनुशासित तरीके से पर्व का आयोजन करें. उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन सभी सुझावों पर गहराई से विचार करेगा और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करेगा. उन्होंने रांची को आदर्श जिला बनाने में सभी समुदायों की सहभागिता पर जोर दिया. डीआईजी-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि सरहुल पर्व के दौरान अंतिम समय तक पुलिस बल तैनात रहेगा. उन्होंने सभी सरना समितियों से अपने जुलूस प्रभारी और वॉलिंटियर्स की सूची संबंधित थाने में जमा कराने को कहा. अंत में उपायुक्त ने सभी समितियों से शांति, भाईचारे और अनुशासन के साथ सरहुल पर्व मनाने की अपील की. प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि पर्व को सफल बनाने के लिए हरसंभव सहयोग किया जाएगा. इसे भी पढ़ें – इलाहाबाद">https://lagatar.in/supreme-court-stays-allahabad-high-courts-controversial-order-breaking-the-string-of-a-pyjama-touching-the-chest-is-not-rape/">इलाहाबाद

हाईकोर्ट के विवादित आदेश “पजामे का नाड़ा तोड़ना, सीने को पकड़ना दुष्कर्म नहीं” पर सुप्रीम कोर्ट की रोक