शहरी क्षेत्र में छह महीने तक नहीं भरा बिल तो कट जाएगी बिजली, गांवों में कैंप लगा डीपीएस छूट की जानकारी देगा बोर्ड

Ranchi : कोरोना से स्थिति अब सामान्य हो रही है. सीमित पाबंदियों के साथ जन जीवन पटरी पर लौट रही है. ऐसे में बिजली बोर्ड में बिल वसूली के लिए तैयारी कर रहा है. इसका असर आने वाले सप्ताह से देखा जायेगा. रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र की मानें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग रुख अपनाया जायेगा. एक ओर जहां ग्रामीण उपभोक्ताओं को सरकार की डिले पेमेंट सरचार्ज-डीपीएस (विलंब शुल्क) छूट की जानकारी दी जाएगी. वहीं शहरी क्षेत्र में ऐसे उपभोक्ता, जिन्होंने छह महीने से बिल भुगतान नहीं किया है, उनकी बिजली काट दी जाएगी. इस दौरान 10 हजार से अधिक बिल बकाया होने पर भी शहरी उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी काट दिये जायेंगे. इसके लिये रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र की ओर से सूची तैयार की जा रही है, जिसमें अधिक बकायेदारों के नाम होंगे. बता दें कि रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में गुमला, रांची, सिमडेगा, खूंटी और लोहरदगा जिले शामिल हैं.

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पंचायतवार लगेंगे कैंप

वहीं विद्युत आपूर्ति कार्यालय की ओर से ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा. इसके लिये बोर्ड की ओर से पंचायतवार कैंप लगाने की तैयारी की जा रही है. महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण उपभोक्ताओं को डीपीएस में छूट दी गयी है. ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को चार किस्तों में ये बिल भुगतान जमा करना है. ऐसे में लोगों को सरकार की योजना के लिए जागरूक करना जरूरी है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें. इसकी तैयारी कर ली गयी है. पंचायतवार टीम जाकर लोगों को जागरूक करेगी.

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जिनकी बिजली कटी, उनके लिये अलग नियम

कैबिनेट के फैसले के अनुसार डीपीएस छूट के साथ कुछ शर्तें भी हैं. इसमें ऐसे उपभोक्ता, जिनकी बिजली पहले काटी जा चुकी है, उन्हें पहली किस्त में 40 फीसदी राशि भुगतान करनी होगी. इसके बाद कुल बकाया राशि का बीस-बीस फीसदी भुगतान करना है, जबकि अन्य उपभोक्ताओं के लिए ये अनुपात 25-25 फीसदी चार महीने का है. बता दें कि डीपीएस छूट के अनुसार जिन उपभोक्ताओं पर पहले ही एफआईआर हो चुका है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. [wpse_comments_template]