Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल विभाग द्वारा AKG कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्लैक लिस्टेड किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कंपनी पर दो लाख का जुर्माना ठोका है. दरअसल कंपनी द्वारा बनाई गई जलमीनार कुछ ही दिनों में गिर गई थी, जिसके बाद AKG कंस्ट्रक्शन कंपनी को पेयजल विभाग ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया था. जिसके खिलाफ कंपनी ने हाईकोर्ट का रूख किया था. लेकिन कंपनी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने कंपनी को जुर्माना की राशि चार सप्ताह में झालसा के खाते में जमा करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में हुई. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने बहस की. इसे भी पढ़ें -6.40">https://lagatar.in/20-thousand-saplings-were-planted-after-spending-6-40-crores-90-percent-dried-up-get-irregularities-investigated-cm-babulal/">6.40
करोड़ खर्च कर 20 हजार पौधे लगाए गए, 90 फीसदी सूख गए, अनियमितता की जांच कराएं सीएमः बाबूलाल