Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े पेपर लीक के मास्टरमाइंड शशि भूषण दीक्षित को बेल देने से इनकार कर दिया है. सोमवार को शशि भूषण की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. शशि भूषण की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के विशेष लोक अभियोजक विनीत वशिष्ठ ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया.
28 मार्च को गोरखपुर से हुई थी गिरफ्तारी
पेपर लीक गिरोह के सरगना संदीप त्रिपाठी उर्फ शशिभूषण दीक्षित को 28 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. इसकी गिरफ्तारी गोरखपुर से हुई थी. उसके पास से JSSC -CGL के कुछ परीक्षार्थियों के नाम की सूची, पैसा लेने से संबंधित डिजिटल साक्ष्य और गिरोह के अन्य सदस्यों से संपर्क होने से संबंधित साक्ष्य बरामद हुए थे.