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क्या है पूरा मामला
मामला वर्ष 2005 का है. इसे लेकर सतगावा थाना में मामला दर्ज किया गया था. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया. इस दौरान सभी 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से एलएडीसी डिप्टी चीफ किरण कुमारी ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया. बताते चले कि न्यायालय ने 15 फरवरी को आरोपी को दोषी ठहराया था. घटना को लेकर करिता देवी ने सतगावा थाना में मामला दर्ज कराया था. आवेदन में कहा था कि 4 मार्च 2005 को रात्रि में अपने कमरे में युवती सोई थी. करीब 4:30 बजे सुबह में बचाओ बचाओ की आवाज पर नींद खुली और आवाज की ओर दौड़ कर गई तो देखा कि एक युवक उसके ननद के कमरे से निकल रहा है. उसे वह पीछे से पकडने का प्रयास किया. चेहरा देखा तो बगल का मुकेश कुमार पिता रक्षा सिंह था. उसने मुझे धक्का देकर छत की ओर भागा और छत से भाग गया. उसके बाद वह ननद के कमरे में गई तो उसे जमीन पर चित्त मृत पाया. सलवार का नारा खुला हुआ था. उन्होंने पड़ोसी मुकेश कुमार पर ही दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगाया था. इसे भी पढ़ें-11साइबर">https://lagatar.in/11-cyber-criminals-arrested-many-items-including-mobile-atm-recovered-and-many-news-from-bokaro-bermo/">11साइबरअपराधी गिरफ्तार, मोबाइल-एटीएम समेत कई सामान बरामद समेत बोकारो-बेरमो की कई खबरें [wpse_comments_template]