पर पंजीकरण कर सकते हैं. पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना है जिसमें किसान का खुद का मोबाइल, आधार, बैंक पासबुक, के साथ साथ नया सर्वे के अनुसार 31 मार्च 2022 तक का अंचल से निर्गत रशीद, हिस्सेदार के लिए वंशावली जिसमें ग्राम प्रधान या पंचायत के मुखिया द्वारा प्रमाणित हो, किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक हो. वहीं बटाईदार किसानों के लिए सहमति पत्र अनिवार्य है. किसानों का न्युनतम 10 डिसमिल से अधिकतम 5 एकड़ तक का ही भुमि का निबंधन कर सकते हैं. इसे भी पढ़ें- हजारीबाग">https://lagatar.in/due-to-drought-in-hazaribagh-farmers-are-now-ready-for-alternative-farming/">हजारीबाग
में सुखाड़ की मार, किसान अब वैकल्पिक खेती को तैयार
निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन
इस योजना के तहत 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक फसल क्षति होने पर किसान को प्रति एकड़ तीन हजार तक एंव 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति होने पर चार हजार रूपये सहायता राशि प्रदान की जायेगी. उन्होंने आगे कहा कि प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, किसानों को ऑनलाइन करने में मदद करने की अपील की. साथ ही प्रज्ञा केन्द्र या अन्य संस्थानों से निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन करवाने की बात कही. यदि प्रज्ञा केन्द्र या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा पैसा लेकर ऑनलाइन करने की शिकायत मिलती है तो वैसे संचालकों पर कानुनी कारवाई की जाएगी. वहीं सीआई सुरेश राम ने कहा कि कोई किसान अपने वंशावली या रशीद में छेड़छाड़ न करें. कोई परेशानी हो तो सीधा संपर्क करें. इसे भी पढ़ें-बोकारो">https://lagatar.in/bokaro-two-girls-injured-due-to-lightning/">बोकारो: वज्रपात की चपेट में आने से दो बच्चियां घायल, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा [wpse_comments_template]