हथियार के साथ टीपीसी का एरिया कमांडर वीरेंद्र भोक्ता गिरफ्तार
पिछले कार्यकाल में हेमंत सोरेन ने किया था प्रावधान
झारखंड में पहले झारखंड ग्राम रक्षा दल नियमावली 2001 के तहत राज्य में दलपतियों की नियुक्ति होती थी. हेमंत सोरेन जब जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अक्टूबर 2014 में पंचायत सचिव पद पर दलपति की नियुक्ति को लेकर बड़ा प्रावधान किया था. उन्होंने पंचायत सचिव के स्वीक़ृत बल के 50 प्रतिशत पदों की सीमा को एक बार के लिए शिथिल करते हुए सभी रिक्त पदों को दलपति कोटे से नियुक्ति करने का निर्देश दिया था.सरकार बदली, तो बदला नियम, पंचायत सचिव पद पर होने लगी सीधी नियुक्ति
दिसंबर 2014 में सरकार बदलते ही पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति के लिए जुलाई 2015 में झारखंड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवा शर्त एवं कर्तव्य) नियमावली (संशोधित) 2014 लागू की गयी. संशोधित नियमावली में पंचायत सचिव पद की सभी रिक्तियों को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति से भरने का प्रावधान किया गया. इससे योग्य दलपति भी पंचायत सचिव पद पर नियुक्त होने से वंचित रह गए.पंचायत सचिव के 50 % पद योग्य दलपतियों से भरे जाएंगे
हेमंत सोरेन के दोबारा सत्ता में आने के बाद से यह मामला विचाराधीन था. अब सरकार ने फैसला किया है कि योग्य दलपतियों की नियुक्ति सीधे पंचायत सचिव के पद पर की जाएगी. सरकार के इस फैसले के बाद अब पंचायत सचिव के लिए जितने पदों पर नियुक्ति की निकलेगी, उसमें से 50 % पद दलपति कोटे से भरे जाएंगे. इसे भी पढ़ें – ब्रिटेन">https://lagatar.in/in-britain-from-today-rishi-raj-maharaja-charles-iii-appointed-sunak-as-prime-minister-administered-the-oath/">ब्रिटेनमें आज से ऋषि राज, महाराजा चार्ल्स तृतीय ने सुनक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, शपथ दिलाई [wpse_comments_template]