म्यूटेशन मामले में भरनो अंचल अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की चेतावनी

Ranchi: गुमला जिला प्रशानस ने भरनो के अंचल अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दी है. साथ ही दूसरी बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. गुमला जिला प्राशासन ने म्यूटेशन के मामले में हुई गड़बड़ी के मामले में भरनो के अंचल अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब देने के लिए तीन दिनों का समय दिया था. लेकिन निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं देने की वजह से दूसरी बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और विभागीय कार्यवाही की चेतावनी दी गयी है. 

नोटिस में कहा गया है कि अंचल अधिकारी के स्तर से म्यूटेशन आवेदन रद्द होने के बाद भूमि सुधार अपर समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर करने का प्रावधान है. अंचल अधिकारी अपने ही द्वारा रद्द किये गये म्यूटेशन आवेदन पर अपील नहीं सुन सकते हैं. उपायुक्त के निर्देश के आलोक में करायी गयी जांच में यह पाया गया कि आप ने अपने ही द्वारा रद्द किये गये म्य़ूटेशन आवेदन के अपील की सुनवाई की और उसे स्वीकृत किया. 


जांच में इस तरह के 40 से अधिक मामले पाये गये हैं, जिसमें एक ही खाता प्लॉट की जमीन से संबंधित म्यूटेशन आवेदन को पहले रद्द किया गया. फिर कुछ दिनों बाद उसी खाता प्लॉट पर दूसरी बार म्य़ूटेशन आवेदन की सुनवाई कर करेक्शन स्लिप जारी किया गया. इस गड़बड़ी के लिए अंचल अधिकारी अंचल निरीक्षक और अंचल उप निरीक्षक जिम्मेवार है.