Vinit Abha Upadhyay
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने एक खनन संचालक के खनन पट्टे को अवैध बताते हुए उसे रद्द करने के लिए साहेबगंज के तत्कालीन डीसी आईएएस रामनिवास यादव पर 50000 (पचास हजार) रुपये का जुर्माना लगाया है. मंगलवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचन्द्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने यह आदेश दिया है. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि उपायुक्त के पास याचिकाकर्ता को दिए गए खनन पट्टे को समय से पहले रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है. फिर भी उन्होंने खनन पट्टा रद्द कर दिया.
अदालत ने आईएएस रामनिवास यादव को 50000 रुपये के जुर्माने देने के अलावा याचिकाकर्ता को 8 सितंबर 2023 से आज तक खनन कार्य करने से रोकने के लिए प्रतिवादियों से नुकसान का दावा करने के लिए सिविल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी है. इस संबंध में प्रकाश यादव के स्वामित्व वाले मेसर्स हिल मूवमेंट द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी ने बहस की.
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