Patna : 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने बीपीएसी मेंस परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थसारथी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 70वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा स्थगित नहीं की जायेगी.
हालांकि अदालत ने कहा कि पीटी परीक्षा पर रोक लगाने के लिए दाखिल याचिकाओं में उठाये गये आरोप गंभीर हैं. इन याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 18 मार्च को निर्धारित की है. साथ ही अदालत ने बीपीएससी को याचिकाओं में लगाये गये आरोपों पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.
दरअसल एक लीगल फोरम की ओर से दायर की गई लोकहित याचिका में 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाये गये हैं. याचिका में दावा किया गया है कि आयोग ने कुछ विशेष छात्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से परीक्षा से पूर्व निजी कोचिंग संस्थानों को बुलाकर परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की.
यह घटना देश में पहली बार देखने को मिली है, जहां परीक्षा से पहले गोपनीय जानकारी साझा की गयी.