Ranchi: रांची एनआईए की विशेष कोर्ट ने विदेशी हथियारों की तस्करी से जुड़े मंटू शर्मा उर्फ संजय सिंह उर्फ संजय शर्मा को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. संजय बिहार के औरंगाबाद जिला गांव निवासी हैं. एनआईए कोर्ट ने संजय पर 41 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को 7 साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी.
अदालत ने संजय को आईपीसी, आर्म्स एक्ट, यूएपीए और सीएलए की अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है. दरअसल विदेशी हथियार बरामदगी मामले में सबसे पहले हजारीबाग के चौपारण थाना में 29 अगस्त 2012 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस केस को एनआईए ने टेक ओवर किया था. जिले के सिलोधर जंगल से मेड इन यूएसए की एम 16 राइफल, 14 कारतूस, नाइन एमएम की एक देसी पिस्तौल, नाइन एमएम के दो कारतूस, 5.56 एमएम की राइफल, इसका एक एमटी मैग्जीन समेत अन्य हथियार बरामद किया गया था.
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