Ranchi: राज्य सरकार ने डीजीपी को 30 अप्रैल 2025 के दिन रिटायर कराने के निर्देश पर असहमति जताते हुए अपना जवाब भेज दिया है. बुधवार (30 अप्रैल) की रात केंद्र को भेजे गये जवाब में राज्य सरकार द्वारा डीजीपी की नियुक्ति के लिए बनाये गये नियम को सही करार दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति प्रकरण में केंद्र द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के मुद्दे पर कानूनी राय लेने के बाद अपना जवाब भेजा है. पत्र में केंद्र द्वारा उठाये गये हर बिंदु का जवाब दिया गया है.
राज्य सरकार की ओर से भेजे गये पत्र में कहा गया है कि डीजीपी नियुक्ति के लिए बनाया गया नियम सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में डीजीपी की नियुक्ति के लिए पैनल बना कर यूपीएससी से अनुमोदित कराने का निर्देश अस्थायी व्यवस्था के तहत दिया है.
पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पुलिस एक्ट में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए डीजीपी की नियुक्ति नियमावली बनायी है. सरकार द्वारा बनाया गया नियम सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुकूल है.
केंद्र को भेजे गए पत्र में सरकार ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में डीजीपी का कार्यकाल दो साल का निर्धारित है. इसलिए इससे पहले राज्य के डीजीपी को पद से हटाना सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होगा.
पत्र में यह भी कहा गया है कि डीजीपी की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला विचाराधीन है. न्यायालय द्वारा अभी यह फैसला किया जाना बाकी है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति नियमानुसार है या नहीं. इसलिए इस मुद्दे पर न्यायालय के फैसले के पहले भी पद से हटाना सही नहीं है.