Chaibasa (Sukesh Kumar):चाईबासा व्यवहार न्यायालय ने बुधवार को कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के टांगर टोला दीपासाई के रोहित गोप को पोक्सो एक्ट के तहत 22 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई करते हुए दोषी को सजा सुनाई. मालूम हो कि चाईबासा की एक नबालिक किशोरी को डरा धमका कर दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने काण्ड दर्ज किया था.
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उक्त घटना में पीड़िता कुमारडुंगी में अपने मामा के घर पर रह कर प्लस टू उच्च विद्यालय कुमारडुंगी में पढ़ाई करती थी. अभियुक्त रोहित गोप पीड़िता को डरा धमका कर दुष्कर्म करता था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त गोप को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके बाद न्यायालय ने रोहित गोप को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.
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