- नियामक आयोग में अध्यक्ष के साथ उपभोक्ता फोरम में भी चेयरमैन और सदस्य ks पद खाली
- 31 मई को अध्यक्ष जस्टिस अभिताभ गुप्ता का कार्यकाल हो गया समाप्त
Ranch : झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग में अध्यक्ष के साथ पांच प्रमंडलों में गठित उपभोक्ता फोरम में भी चेयरमैन और सदस्य का पद खाली हो गया है. ऐसे में राज्य के 54 लाख बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें कौन सुनेगा, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं. आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अमिताभ गुप्ता का कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो गया. अब आयोग में सिर्फ मेंबर तकनीक अतुल कुमार और मेंबर लॉ महेंद्र प्रसाद ही बचे हैं. ऐसे में 2024-25 के लिए बिजली दर निर्धारण में देरी होगी. वहीं आयोग में नई नियुक्ति भी नहीं हो पा रही है. पिछले साल नवंबर में आयोग ने अफसरों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला था.
आयोग में होने वाली नियुक्ति में अब तक फंसा है पेंच
पिछले साल नवंबर 2023 में राज्य विद्युत नियामक आयोग में जिसमें सचिव, लेखा और वित्त अधिकारी और सहायक निदेशक (टैरिफ) के पद पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया था. इन पदों पर नियुक्ति प्रत्यक्ष, अनुबंध और प्रतिनियुक्ति के आधार पर किया जाना है. उम्मीदवारों के अनुभव के आधार पर आयोग चयन करेगा. आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर इन पदों के लिये आवेदन भी उपलब्ध कराया गया. इसके साथ ही योग्यता की जानकारी भी दी गयी. सचिव पद के लिये एचआरडी, मैनेजमेंट, इलेक्टिकल के साथ दस साल का अनुभव जरूरी बताया गया. समकालीन पद में पांच साल का अनुभव समेत अन्य योग्यता की आवश्यक है. लेखा पदाधिकारी पद के लिए दस साल का अनुभव, सहायक निदेशक के पद के लिये तीन साल का अनुभव किसी भी नियामक आयोग में कार्य की मांग की गयी थी.
उपभोक्ता फोरम में डिस्ट्रीक जज स्तर के अधिकारी होनी है नियुक्ति
उपभोक्ताओं के शिकायतों के निवारण के लिए हर लाइसेंसी को कंज्यूमर ग्रिवांस रिडरेशन फोरम का गठन करना था. फोरम का गठन हुआ लेकिन अध्यक्ष नहीं होने से काम काज बाधित हो रहा है. फोरम में डिस्ट्रिक्ट जज स्तर के अधिकारी की नियुक्ति होनी है.
पलामू में अध्यक्ष का पद खाली
पलामू के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं है, पलामू में कंज्यूमर ग्रिवांस रिडरेशन फोरम में पिछले चार साल से अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है. सात नवंबर 2019 से अध्यक्ष का पद खाली है,
रांची,चाईबासा और बोकारो के उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष नहीं
रांची में भी अध्यक्ष का पद खाली है. चाईबासा में 22 मई 2022 से अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है. बोकारो में 19 नवंबर 2021 से अध्यक्ष का पद खाली है.
क्या है नियम
अगर पावर सप्लाई करने वाला लाइसेंसी फोरम में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति नहीं करता है तो विद्युत नियामक आयोग उस लाइसेंसी के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है. खास बात यह है कि फोरम में उपभोक्ताओं की ओर से एक प्रतिनिधि का होना जरूरी है, लेकिन अब तक उपभोक्ताओं की ओर से एक भी फोरम में प्रतिनिधि नहीं है.
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