Jamshedpur (Rohit Kumar) : चेक बाउंस मामले में निचली अदालत से आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ सूचक द्वारा दायर अपील मामले में सुनवाई कर रहे प्रथम न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा-वन की अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी. मानगो निवासी संजीव कुमार भगत ने 9 लाख रुपये का चेक बाउंस का एक मामला टेल्को निवासी श्रीराम सिंह के खिलाफ दायर किया था. तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए 10 नवंबर 2023 को आरोपी श्रीराम सिंह को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया था. तब सूचक संजीव कुमार भगत ने आदेश के खिलाफ एक अपील मामला दायर किया था. अदालत में दोनों पक्ष के सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. आरोपी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा था.
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