सभी मतदान केंद्र पर सुरक्षा की रहेगी पुख्ता व्यवस्था : एसएसपी.
Jamshedpur (Sunil Pandey) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बुधवार को मानगो क्षेत्र के वल्नरेबल पॉकेट में मतदाताओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए संवाद किया. कार्यक्रम में आदिवासी जनकल्याण हाई स्कूल, उलीडीह एवं मध्य विद्यालय पारडीह के बूथों में मतदान करने वाले मतदाता शामिल हुए. इस दौरान अधिकारियों ने सभी को भयमुक्त वातावरण में मतदान के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने कहा कि अपने सगे-संबंधियों, आस पड़ोस के लोगों के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए 13 नवंबर को बूथ तक पहुंचें. किसी भी प्रकार के प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना दबाव एवं लोभ, लालच के लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करें. कहा एक-एक वोट कीमती है, इसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें.
मतदाता पर्ची नहीं मिलने पर 1950 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें

मौके पर उपस्थित मतदाता.
उपायुक्त ने महिला एवं बुजुर्ग मतदाताओं से संवाद करते हुए कहा कि चिन्हित बूथों को छोड़कर शेष सभी मतदान केन्द्रों में 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. मतदाताओं से संवाद के क्रम में प्रत्येक मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं इसकी जानकारी उन्होंने बीएलओ से ली तथा मतदाताओं से भी पूछताछ की. मतदाताओं को यह जानकारी भी दी गई कि बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची घर-घर पहुंचाई जाएगी. मतदाता पर्ची नहीं मिलने पर 1950 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या अपने बीएलओ से सीधा संपर्क कर मतदाता पर्ची प्राप्त कर सकते हैं.
किसी भी प्रकार का धमकी, प्रलोभन की शिकायत करें, त्वरित कार्रवाई होगी
वरीय पुलिस अधीक्षक ने मतदाताओं में उत्साह भरते हुए कहा कि मतदान के लिए किसी भी प्रकार का धमकी, प्रलोभन की शिकायत अपने थाना प्रभारी, डीएसपी से करें, आरोपी के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी वल्नरेबल मतदान केंद्रों में पर्याप्त सुरक्षाबलों की तैनाती रहेगी, मतदाता बिना किसी भय एवं दबाव का अपने मत का प्रयोग करें. इस अवसर पर डीटीओ धनंजय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव, डीएसपी भोला प्रसाद सिंह, डीएसपी वचनदेव कुजूर व संबंधित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
मतदान के दिन इन 12 वैकल्पिक पहचान पत्र का करें उपयोग
वोटर कार्ड नहीं होने पर आयोग की ओर से निर्धारित 12 अन्य वैकल्पिक परिचय पत्रों में किसी एक को दिखाकर मतदाता वोट दे सकते हैं. जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राज्य/केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, लिमिटेड कम्पनियों की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड आदि शामिल हैं.
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