: नक्सलियों ने मालगाड़ी के इंजन में पेट्रोल डालकर लगायी आग
एकल पीठ के आदेश को थी चुनौती
बता दें कि प्रार्थी शिशिर तिग्गा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को गलत बताते हुए उस आदेश को निरस्त करने की गुहार लगायी गयी थी. याचिका में कहा गया था कि छठीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में पेपर वन (हिंदी व अंग्रेजी) का अंक कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है. इसी आधार पर जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी की थी. इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है. हाईकोर्ट के वरिय अधिवक्ता अजीत कुमार, कुमारी सुगंधा, अपराजिता भारद्वाज, तान्या सिंह, इंद्रजीत सिन्हा, अर्पण मिश्रा और अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया प्रार्थियों के अधिवक्ता हैं. इसे भी पढ़ें - UP">https://lagatar.in/up-election-2022-mayawati-surprised-by-praising-amit-shah-saying-voting-for-sp-means-supporting-gunda-raj/">UPElection 2022: मायावती ने अमित शाह की तारीफ कर चौंकाया, कहा, सपा को वोट देने का मतलब है गुंडा राज को समर्थन देना
सफल अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में अपील दायर की थी
बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई छठी जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया था. जिसके बाद इस परीक्षा में सफल और असफल हुए अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है. लेकिन सफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर की है. जिसके बाद बुधवार को डबल बेंच ने भी छठीं जेपीएससी रिजल्ट को अवैध करार दे दिया है. इसे भी पढ़ें - कच्चे">https://lagatar.in/the-price-of-crude-oil-is-close-to-100-after-the-election-results-petrol-and-diesel-are-likely-to-become-expensive/">कच्चेतेल की कीमत 100 डॉलर के करीब, चुनावी नतीजों के बाद पेट्रोल-डीजल के महंगे होने के आसार [wpse_comments_template]