याचिकाकर्ताओं को छोड़ अन्य सिपाहियों के ट्रांसफर पर लगी रोक हटाई
Patna : पटना हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर सिपाहियों के ट्रांसफर पर सिंगल बेंच द्वारा दिये गये फैसले को बदल दिया है. पटना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 19,858 सिपाहियों के तबादले पर लगी अंतरिम रोक को आंशिक रूप से हटा दिया है. कोर्ट ने साफ किया कि केवल याचिकाकर्ताओं के ट्रांसफर पर फिलहाल रोक जारी रहेगी, जबकि बाकी सभी सिपाहियों के तबादले अब वैध माने जाएंगे. इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है और अब लंबे समय से अटके तबादला आदेशों को लागू किया जा सकेगा। हालांकि याचिकाकर्ताओं के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद ही कोई निर्णय होगा.
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बदला सिंगल बेंच का फैसला
बता दें कि बिहार सरकार ने 5 मई 2025 को राज्य भर में बड़े पैमाने पर सिपाहियों का तबादला किया था. इसके खिलाफ कुछ पुलिसकर्मियों ने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि ट्रांसफर पॉलिसी 2022 में खत्म हो चुकी है और नई नीति के बिना इतने बड़े पैमाने पर तबादला करना सेवा नियमों और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है. इनकी याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई में जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई, जिसने ट्रांसफर आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी. राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की और सिर्फ याचिकाकर्ताओं के ट्रांसफर पर रोक को यथावत रखते हुए अन्य के ट्रांसफर पर लगी रोक को हटा दिया.