पैनम कोल के खिलाफ PIL पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

Ranchi: पैनम कोल माइंस के द्वारा अवैध खनन किए जाने की सीबीआई जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. बुधवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कोर्ट को यह बताया कि पैनम के विरुद्ध उठाए गए, अब तक की कानूनी कदमों की विस्तृत जानकारी कोर्ट को आज दे दी जाएगी. 


जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है. 


दरअसल पैनम माइंस नाम की कंपनी को वर्ष 2015 में सरकार ने पाकुड़ और दुमका जिले में कोयला खनन का लीज दिया था. लेकिन उसपर यह आरोप है कि उसने लीज से ज्यादा खनन किया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुक्सान हुआ है. इस संबंध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है.