Ranchi: हजारीबाग जिले के बड़कागांव में संचालित कर्णपुरा कॉलेज बड़कागांव गवर्निंग बॉडी की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने विनोवा भावे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. पूर्व में इसी मामले को लेकर कॉलेज के गवर्निंग बॉडी पर मामला दर्ज हुआ था. मामला गैर विधि संगत संचालन के अलावा गैर कानूनी तरीके से सरकारी राशि की निकासी को लेकर दर्ज कियाथा. इसमें बड़कागांव थाना में विधायक अंबा प्रसाद,वीसी और राजिस्ट्रार सहित अन्य पर मामला दर्ज किया जा चुका है.
इसे भी पढ़ें –राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, लगाई रोक, पुनर्विचार तक दर्ज नहीं किये जा सकते केस
48 लाख गबन का है मामला
प्रार्थी के मुताबिक, इसके बावजूद कर्णपुरा कॉलेज में गैर नियम संगत गवर्निंग बॉडी संचालित की जा रही है. इसी को लेकर वादी रामसेवक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका में कहा गया है कि कॉलेज में 48 लाख के गबन में विधायक अंबा प्रसाद, वीसी और रजिस्ट्रार सहित अन्य पर मामला दर्ज है. वहीं मामला दर्ज होने के बावजूद अवैध गवर्निंग बॉडी संचालित की जा रही है. जो नियमसंगत नहीं है.
इसे भी पढ़ें –IAS पूजा सिंघल दूसरे दिन भी पहुंची ईडी ऑफिस, मंगलवार को 9 घंटे हुई थी पूछताछ
[wpse_comments_template]